नई दिल्लीएक मिनट पहले
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दिल्ली दंगों की फाइल फोटो।
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में नौ लोगों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने जांच पर जो आरोप लगाए हैं, वो सही हैं। एक अनियंत्रित भीड़ का हिस्सा थे। जिसका मकसद हिंदू समुदाय की फैलाना है। मामला गोकुलपुरी इलाके में दंगे, आगजनी और छत का है।
कोर्ट ने कहा कि पुलिस दस्तावेजों को लगातार पीछे हटने के लिए कह रही थी। इसके बाद भी बवाल जारी रखा गया। जज कोर्ट ने सभी दोषियों को दस्तावेजी दस्तावेजों में निर्देश दिया है। साथ ही दोनों तरफ को हलफनामा पैर करने के लिए 29 मार्च तक का समय दिया है।
अदालत ने इन दोषी को दोषी करार दिया
अतिरिक्त सत्र जज पुलस्त्य प्रमाचला ने मोहम्मद शाहनवाज आ शानू, मोहम्मद शोएब, शाहरुख, आउर राशिद राजा, आजाद, अशरफ अली, परवेज, मोहम्मद फैसला और राशिद को दंगा, चोरी, आगजनी जैसे मामलों में दोषी करार दिया है।
रेखा शर्मा ने कोर्ट में याचिका की थी
रेखा शर्मा नाम की महिला ने कोर्ट में इन दंगों से जुड़ी एक याचिका दायर की थी। रेखा ने आरोप लगाया था कि 24-25 फरवरी 2022 को भीड़ ने उनके घर पर हल्ला बोल दिया था। गुंडों ने अपने घर में लूटपाट की और पहली फ्लोर की साजिश में आग लगा दी थी। इससे उनके घर में काफी नुकसान हुआ।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता के दोषियों को सही पाया और 9 दोषियों को दोषी करार दिया। पुलिस ने घटना की सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों के आधार पर गिरफ्तार किया था।
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