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- पवन खेड़ा केस; अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
नई दिल्ली5 घंटे पहले
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पीएम मोदी के दिए बयान के मामले में कोर्ट ने पवन को 17 मार्च तक गिरफ्तारी से राहत दे दी है। यानी 17 मार्च तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। कांग्रेस नेता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम को गौतमदास मोदी ने कहा था। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी थी कि उन्हें प्रधानमंत्री के नाम को लेकर भ्रम था।
इस बयान के बाद 23 फरवरी को पार्टी के अधिवेशन में दिल्ली से रायपुर जाने के दौरान असम पुलिस ने खेड़ा को फ्लाइट से रोककर गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में एक अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। उद्र, कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने अदालत से अपील की कि पवन खेड़ा के खिलाफ विशेष रूप से मामला दर्ज हो रहे हैं। ऐसे में उनका अग्रिम जमानत और सभी मामलों की एक साथ सुनवाई की जाए।
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा को राहत देते हुए 28 फरवरी तक जमानत दी थी। वहीं, दूसरे मामले की सुनवाई के दौरान असम और उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में अपना जवाब देने के लिए कोर्ट से समय मांगा था। जिसके बाद CJI चंद्रचूड़ ने 3 मार्च तक का समय दिया था। कोर्ट ने कहा कि मामले पर यूपी और असमंजस के जवाब रिकॉर्ड में नहीं हैं। अब इस याचिका पर होली की छुट्टी के बाद सुनवाई होगी। बेंच ने खेड़ा को दी गई जमानत जमानत 17 मार्च तक बढ़ा दी थी।

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अजीब बयान: 20 फरवरी को दिल्ली में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया था, ‘जब अटल बिहारी टैगिंग जेपीसी बना सकते हैं तो नरेंद्र गौतमदास मोदी को क्या समस्या है।’ नाम भले ही दामोदर दास है। उनका काम गौतमदास है। हालांकि बाद में उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम को लेकर उन्हें भ्रम में डाल दिया था।
3 जगह एफआईआर: इस बयान के बाद पवन खेड़ा पर असम के दीमा हसाओ जिले के हाफलोंग में सांप्रदायिक गड़बड़ी और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मामले दर्ज किए गए। यूपी के वाराणसी और लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई थी। लखनऊ के हजरतगंज थाने में बीजेपी के एमएलसी मुकेश शर्मा ने एफआईआर दर्ज की थी।
रायपुर जाने से पहले गिरफ्तारी: 23 फरवरी को पवन खेड़ा पार्टी अधिवेशन में दिल्ली से रायपुर जाने के दौरान असम पुलिस ने खेड़ा को फ्लाइट से उकसाकर गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस नेताओं ने 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर ही धरना दिया।
सर्वोच्च न्यायालय में याचिका: अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा को राहत देते हुए 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत और तीनों एफआईआर को एक जगह क्लब करने का आदेश दिया था। 30 हजार का बॉन्ड भी भर दिया था।
खेड़ा को CJI की नसीहत: सीजेआई ने कहा था- आपको सुरक्षा (गिरफ्तारी से) दी गई है, लेकिन कंजेंसी का भी कुछ स्तर होना चाहिए। इस पर खेड़ा के वकील सिंघवी ने कहा- हम भी इस तरह के बयानों का समर्थन नहीं करते।
जमानत के बाद बयान: पवन खेड़ा ने कहा, ‘असम पुलिस ने अवैध तरीके से मुझे गिरफ्तार किया।’ गिरफ्तारी को लेकर न ही मुझे पहले से कोई सूचना दी गई और न ही कोई सूचना मिली। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, जो आज मेरी बोलने की आजादी की रक्षा की है। मामला कोर्ट में है, इसलिए कोई टिप्पणी नहीं करुंगा।’