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- मार्च 2021 में 34 बार छुरा घोंपने के लिए गुजरात मैन को मौत की सजा
गांधीनगर5 मिनट पहले
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आईपीसी की धारा 302 के तहत मौत की सजा सुनाई गई और 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
गुजरात में 11वीं के छात्र को 34 बार चाकू घोंपकर मारने वाले शख्स को राजकोट की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। नाबालिग लड़की ने इस शख्स का प्रपोजल ठुकरा दिया था, जिसके बाद वह गुस्से में आ गई और लड़की पर चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया।
जब लड़की के भाई ने उसे बचाने की कोशिश की, तो एक्सीडेंट ने उस पर भी हमला कर दिया। मामला मार्च 2021 का है, जिस पर कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है। भिन्नात्मक गड़बड़ी और संबंधों के न्यायाधीश आरआर चौधरी के न्यायालय ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में रखा है।

सोमवार को कोर्ट के बाहर अकेली लड़की के माता-पिता और पिता (नीली शर्ट में)।
पोक्सो के तहत सनसनी का मामला दर्ज किया गया था
विवेक का नाम जयेश सरवैया है। उस पर इंडियन पीनल कोड और पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत कई मामले दर्ज किए गए थे। सरकारी वकील झनक पटेल ने बताया कि कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 के तहत घटना को मौत की सजा सुनाई और 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। इस मर्डर ने पूरी कम्यूनिटी को झकझोर कर रख दिया था, इसलिए कोर्ट ने इसे ग्रेविट से लिया। अदालत ने जिल्दसाज़ी करने के लिए एक महीने का समय दिया है।

जेतलसर गांव में सामूहिक लड़कियों के परिवार के समर्थन में जुटे लोग।
लड़की का प्रस्ताव करने के लिए उसके घर में घुसपैठ हुई थी
दस प्रतिशत और सृष्टि नाम की लड़की जेतपुर में जेतलसर गांव में रहने वाली थी। दसवें सृष्टि को लंबे समय से परेशान कर रहा था। 16 मार्च 2021 को वह अपना घर प्रपोजल लेकर गए। सृष्टि ने अपना प्रपोजल ठुकरा दिया तो वह आगबबूला हो गया और उसके साथ प्रभावित होना शुरू कर दिया।
मार्ग की कोशिश करने पर सृष्टि घर के बाहर ठोकर खाकर गिर पड़े। उसने निशान ही जयेश ने उस पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया। उसने 34 बार सृष्टि को चाकू घोंपा और उसके भाई को भी चाकू से जख्मी कर दिया। इसके बाद खून से सने कपड़े पहने हुए और हाथ में चाकू लेकर बाजार से निकले किसी ने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की।
निर्भया कांड से भी गंभीर अपराध है
सरकारी वकील झंक पटेल ने कहा कि सृष्टि ने हर युद्ध में ऐसा किया था जिससे एक इंसान की जान ली जा सकती थी। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि जयेश ने सिर्फ सृष्टि नहीं बल्कि 34 लोगों की जान ली है। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले की सुनवाई के दौरान 51 गवाहों की गवाहियां अटकी हुई हैं। उस वक्त पुलिस की तरफ से कोर्ट में 200 से 216 पेज के चार्ज साइज को भी पैर पसार लिया गया था। मेरी नजर में सृष्टि रायणी हत्याकांड निर्भया कांड से भी ज्यादा संगीन और दुखद है।
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